भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक
भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक एक भारतीय सरकारी विभाग है जिसे पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली भारत में उपयुक्त संपत्ति का अधिकार है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम का प्रक्षेपण किया गया था।